
Yogi Sarkar ने उन लोगों को राहत दी है जिन्हें बिजली चोरी में पकड़ा गया है। उनके बिल पर उनके किस्तों और जुर्मानों पर 65 % की छूट दी जा रही है। इन उपभोक्ताओं को केवल जुर्माने के 35 % भुगतान करके कानूनी कार्रवाई से मुक्त हो सकते हैं।
हालांकि, इस छूट का लाभ केवल तभी होगा जब वे अपने क्षेत्रीय उपकेंद्र में पंजीकरण करें और 30 November तक राशि का 35 % भुगतान करें। राज्यभर में लगभग छह लाख उपभोक्ताओं को बिजली चोरी में पकड़ा गया है।
Yogi Sarkar के ऊर्जा मंत्री AK Sharma ने बुधवार को Lucknow के कैंट सबस्टेशन पर पावर कॉरपोरेशन की वन टाइम सॉल्यूशन स्कीम (OTS) का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जो लोगों के घरों और दुकानों में बिजली चोरी हुई है और जुर्माने लंबित हैं, उन्हें इस योजना से मुक्ति का लाभ देना चाहिए।
कार्यक्रम में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक भवानी सिंह, खंगारौत, निदेशक कॉमर्स योगेश कुमार, मुख्य इंजीनियर सिस गोमती रजत जुनेजा, सुपरइंटेंडिंग इंजीनियर आर.पी. काने, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डीके.डी. द्विवेदी, एसडीओ सौरभ चौधरी और जेई अशोक कुमार के साथ-साथ कैंटमेंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष ओम शर्मा, BJP कैंटमेंट बोर्ड का अध्यक्ष डॉ. रंजिता शर्मा, पूर्व सलाहकार संजय नायडू आदि मौजूद रहे।
तहसील की रिकवरी नोटिस वापस लिया जाएगा ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिन लोगों के पास बहुत समय से बिजली चोरी के जुर्माने हैं, उनको वसूली की जिम्मेदारी तहसील को सौंप दी गई है। जो अवैतनिक जुर्माने पाए गए हैं उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए।
जब वे बिजली चोरी के जुर्माने से बचाव के लिए पंजीकरण करने के लिए दाखिला करेंगे, तो यदि तहसील रिकवरी और Police विभाग ने कोई नोटिस जारी किया हो, तो वह वापस किया जाएगा। बिजली चोरी के मामले में आवेदक को पंजीकरण के समय 10 प्रतिशत और बाद में 25 प्रतिशत जुर्माना जमा करना होगा।
Yogi Sarkar बिजली चोरी के लिए 45 हजार रुपये में राम विशाल मुक्त पिछले महीने उत्तरेथिया सब-सेंटर क्षेत्र में बिजली चोरी में पकड़े गए राम विशाल का जुर्माना लगभग 1.30 लाख रुपये का तय हो गया था। पावर कॉरपोरेशन की OTS Yojana के पहले दिन, राम विशाल ने बिजली चोरी के इस जुर्माने से 45 हजार रुपये के बचत का लाभ उठाया। हालांकि, उसने इस जुर्माने की राशि को गुरुवार को जमा करने का निर्णय किया है।