Patna High Court में दायर याचिका: सारण लोकसभा सीट से उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी Rohini Aacharya के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने Rohini के नामांकन को रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ता नृपेन्द्र कुमार चतुर्वेदी ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा Rohini के नामांकन को स्वीकार किए जाने को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि Rohini का नामांकन अवैध है। उन्होंने अपने नामांकन में संपत्ति, घर का पता, नागरिकता सहित कई जानकारियां नहीं दी हैं।
दावा – Rohini लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य
याचिकाकर्ता नृपेन्द्र कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि Rohini Aacharya के पासपोर्ट की कोई जांच नहीं की गई है। उन्होंने सात साल से अधिक समय सिंगापुर में बिताया है। क्या उन्होंने वहां की नागरिकता प्राप्त की है या नहीं? उन्होंने भारतीय नागरिकता पर भी सवाल उठाया। याचिकाकर्ता ने कहा कि हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 84 और 102 के तहत, Rohini Aacharya लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। इसलिए, इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
हलफनामे में कई गलत तथ्य लिखे गए
याचिकाकर्ता नृपेन्द्र कुमार चतुर्वेदी ने यह भी आरोप लगाया कि सारण लोकसभा सीट से राजद उम्मीदवार ने अपने नामांकन पत्र के साथ दायर हलफनामे में कई गलत तथ्य लिखे हैं। उन्होंने अपना घर का पता सारण या पटना नहीं दिया है। इसके अलावा, उन्होंने अपनी संपत्ति के विवरण, आयकर विवरण, बैंक खातों में जमा राशि के बारे में भी गलत जानकारी दी है। यह भी दावा किया गया कि Rohini Aacharya ने नामांकन और हलफनामे में सिंगापुर के घर, आय के विवरण और निवास स्थान से संबंधित तथ्यों को छुपाया है। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से लिखा कि इन सभी बातों को जानते हुए भी सारण लोकसभा सीट के रिटर्निंग ऑफिसर ने बिना इन तथ्यों की जांच किए Rohini का नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 36 के तहत Rohini Aacharya के नामांकन को स्वीकार करने से पहले हलफनामे की जांच करना आवश्यक था।