Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी है। विभाग लंबे समय से इस दिशा में नीति लाने की कोशिश कर रहा था। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई सामग्री अश्लील, आपत्तिजनक या देशद्रोही नहीं होनी चाहिए। सरकार का मानना है कि इस नीति के लागू होने के बाद यूपी के लोग, जो देश और विदेश में रह रहे हैं, उन्हें रोजगार मिलने की संभावना है। आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर एजेंसी और फर्म के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सजा का प्रावधान: 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक
उत्तर प्रदेश सरकार की नई सोशल मीडिया नीति के तहत, देशद्रोही सामग्री पोस्ट करने पर तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। अब तक इस मामले में आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई की जाती थी। इसके अतिरिक्त, अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि का मामला भी दर्ज किया जा सकता है।
सरकार ने तय की श्रेणियाँ
सरकार द्वारा जारी नीति के अनुसार, X, Facebook, Instagram और YouTube को सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। X, Facebook और Instagram के अकाउंट होल्डर्स, ऑपरेटर्स, और इन्फ्लुएंसर्स के लिए श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा क्रमशः 5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, 3 लाख रुपये और 3 लाख रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। वहीं, YouTube पर वीडियो, शॉर्ट्स, और पॉडकास्ट के लिए श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा 8 लाख रुपये, 7 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 4 लाख रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है।
सरकार से विज्ञापन प्राप्त होंगे
योगी सरकार ने इस नीति को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुँचाने के लिए लागू किया है। इसके तहत, राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित सामग्री, वीडियो, ट्वीट्स, पोस्ट्स और रील्स को X, Facebook, Instagram और YouTube पर साझा करने के लिए विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।