लखनऊ के अलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में शुक्रवार को Rahul Gandhi के चुनाव पर एक पीआईएल दायर की गई है। कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता विघ्नेश शीशिर ने इस याचिका को अपने प्रतिनिधि आशोक पांडेय के माध्यम से दायर किया है। इस पेटीशन में दावा किया गया है कि Rahul Gandhi भारतीय नागरिक नहीं बल्कि ब्रिटिश नागरिक हैं। इस आधार पर उनके चुनाव को रद्द करने की मांग की गई है।
यह पेटीशन में उल्लेख भी किया गया है कि सूरत कोर्ट द्वारा उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी और यह भी कहा गया है कि वे प्रतिनिधि जन अधिकार अधिनियम के तहत सांसद बनने के योग्य नहीं हैं।
राहुल गांधी ने रायबरेली से सांसद चुने जाने के बाद इस मामले में गंभीरता से जांच की मांग की गई है। यह मामला अगले हफ्ते सुना जा सकता है।
याचिका में दावा किया गया है कि Rahul Gandhi के पास ब्रिटिश नागरिकता होने के कारण वे भारतीय नागरिक नहीं हो सकते। इसके अलावा, सूरत कोर्ट द्वारा उन्हें सजा सुनाई जाने के कारण भी उन्हें सांसद बनने के लिए अयोग्य माना जा रहा है।
विघ्नेश शीशिर ने इस पेटीशन में अपने वकील आशोक पांडेय के माध्यम से दायर किया है और उन्होंने इस मामले में सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण से गंभीरता दिखाई है।
अगले सप्ताह की सुनवाई में अपेक्षित है कि इस मामले में अदालत का निर्णय आएगा। इस दौरान, Rahul Gandhi के पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों अपने दावे और सबूत प्रस्तुत करने के लिए तैयारी में हैं।
इस प्रकरण में Rahul Gandhi के पास अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। उनके प्रतिनिधित्व के विवादित पहलू और इस मुद्दे पर उनकी दृष्टिकोण सार्वजनिक रूप से जानने की मांग की गई है।