पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद High court से एक बड़ी राहत मिली है। उनके पुत्र अब्दुल्लाह के नकली जन्म प्रमाणपत्र मामले में, High court ने आजम के साथ उनकी पत्नी तनजीम फातिमा और पुत्र अब्दुल्लाह आजम की जमानत की अर्जी को स्वीकार किया है। High court ने आजम की सजा को भी रोक दिया है।
एसपी नेता आजम खान को इलाहाबाद High court से एक बड़ी राहत मिली है। उनके पुत्र अब्दुल्लाह और पत्नी तनजीम फातिमा को भी न्यायालय ने राहत दी है। इलाहाबाद High court ने पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान, उनके पुत्र अब्दुल्लाह आजम खान और पत्नी तनजीम फातिमा को दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में सजा के खिलाफ एक बड़ी राहत दी है।
न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने आजम खान, तनजीम और अब्दुल्लाह आजम की जमानत को मंजूरी दी है और आजम खान की सजा के आदेश को निलंबित कर दिया है। यह निर्णय जुर्माने की पुनरावलोकन याचिका पर दिया गया है। 14 मई को दोनों पक्षों के तर्कों की सुनवाई के बाद निर्णय आरक्षित किया गया था। न्यायालय ने भी आजम की सजा को रोक दिया है। High court ने तनजीम फातिमा और अब्दुल्लाह आजम की सजा को रोकने से मना किया। केवल आजम खान की सजा को रोका गया है।
आजम खान के वकील ने कहा कि वे यह निर्णय न्यायालय की स्वीकृति से खुश हैं और उन्होंने कहा कि वे अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। उन्होंने भी कहा कि उनका मुकदमा वापस छोड़ा गया है। आजम खान ने अभी तक किसी भी जनमानस नहीं की है और वे अपना नाम अब उस लिस्ट से हटाना चाहते हैं।
आजम खान का कहना है कि यह प्रक्रिया सरकारी हरकत है और उनका मानना है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वे इसके खिलाफ लड़ेंगे और आखिरकार वे जीतेंगे। आजम खान ने अभी तक किसी भी अपील या नया मुकदमा नहीं दर्ज किया है।
High court ने दोनों पक्षों की बहस के सुनने के बाद निर्णय को स्थगित कर दिया था। High court ने तय किया कि केवल आजम खान की सजा को रोका जाएगा, जबकि उनकी पत्नी तनजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम की सजा को नहीं रोका जाएगा।
आजम खान, तनजीम और अब्दुल्लाह आजम के वकीलों ने इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि वे न्यायालय के फैसले से संतुष्ट हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे।
आजम खान के वकील ने यह भी कहा कि वे अभी तक कोई अपील या नया मुकदमा दर्ज नहीं किया है। वे न्यायालय की स्वीकृति से खुश हैं और उनके मुकदमे को वापस लेने की कोशिश करेंगे।
इस मामले में जनता भी उत्साहित है, क्योंकि यह निर्णय उन्हें न्याय और समय पर मिला है। अब आजम खान, तनजीम फातिमा और अब्दुल्लाह आजम की जमानत मिलने के बाद, वे अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक कार्यों में फिर से सक्रिय हो सकते हैं।