Delhi High Court ने Sharjeel Imam को देशद्रोह और UAPA मामले में जमानत दी है। उन्होंने दिल्ली के जामिया क्षेत्र और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दहशत ग़ाती भाषण देने का आरोप किया था। Delhi High Court ने Sharjeel Imam को देशद्रोही भाषण मामले में कानूनी जमानत दी है।
शरजील ने समय के आधार पर जमानत मांगी थी, क्योंकि उन्होंने जनवरी 2020 से हिरासत में बिताए गए समय के आधार पर इसे मांगा था। मामला शरजील के AMU और जामिया क्षेत्र में दिए गए उकसाने भाषणों से संबंधित है। Sharjeel Imam ने एक न्यायिक आदेश को चुनौती दी जो सांगठनिक जमानत नहीं देने का आदेश देने की थी।
Sharjeel Imam कौन हैं?
Sharjeel Imam बिहार के झानबाद से हैं और उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है। इसके बाद, उन्होंने बैंगलोर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में डेवलपर के रूप में दो साल काम किया और फिर 2013 में जेएनयू में मॉडर्न इतिहास में मास्टर्स के लिए प्रवेश लिया। यहां से उन्होंने एमफिल और डॉक्टरेट की शिक्षा ली।
शरजील को दो साल से अधिक का समय तक AISA में रहा और उन्होंने 2015 में JNUSU चुनावों में AISA उम्मीदवार के रूप में काउंसिलर के पद के लिए प्रतिस्पर्धा की थी।