Delhi: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सेशंस कोर्ट में इस मानहानि मामले में जारी समन आदेश को चुनौती दी थी।
बीजेपी नेता ने लगाया पार्टी की छवि खराब करने का आरोप
बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि मामले में दावा किया कि आतिशी द्वारा लगाए गए आरोपों ने उनकी और उनकी पार्टी (बीजेपी) की छवि को नुकसान पहुंचाया है। इस मामले की अगली सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 दिसंबर को तय की गई है।
आतिशी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सेशंस कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने निचली अदालत द्वारा मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी समन आदेश को चुनौती दी थी।
28 मई को जारी हुआ था समन
मानहानि मामले में कपूर ने दावा किया था कि आतिशी के आरोपों ने उनकी और बीजेपी की छवि को खराब किया है। दिल्ली की एक अदालत ने 28 मई को आतिशी के खिलाफ समन जारी किया था। इसके बाद आतिशी ने जून में इस आदेश का विरोध किया। 23 जुलाई को अपनी शारीरिक उपस्थिति और जमानत बॉन्ड जमा करने के बाद उन्हें जमानत मिली।
मामला क्या है?
यह मामला 2 अप्रैल 2024 को आयोजित आतिशी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा भेजे गए नोटिस में आरोप लगाया गया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने दावा किया था कि बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था।
बीजेपी नेता ने भेजा था कानूनी नोटिस
बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने वकील सत्य रंजन स्वैन के माध्यम से आतिशी को एक कानूनी नोटिस भेजा। नोटिस में कहा गया कि आतिशी ने जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से ऐसे बयान दिए जो न केवल झूठे, अपमानजनक और गढ़े गए थे, बल्कि बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से थे।
आतिशी से माफी की मांग
कानूनी नोटिस में कहा गया कि आतिशी का बयान किसी भी विशिष्टता से रहित है और यह केवल उनकी कल्पना और आशंका को दर्शाता है। नोटिस में मांग की गई कि आतिशी तुरंत अपने बयान को वापस लें और टेलीविजन और सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगें।
राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश
राउज एवेन्यू कोर्ट ने आतिशी के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 2 दिसंबर तय की। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की विस्तृत जांच और सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
राजनीतिक दृष्टिकोण से मामला संवेदनशील
यह मामला केवल कानूनी पहलू तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी संवेदनशील है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है, और इस मामले ने दोनों दलों के बीच और अधिक तनाव पैदा कर दिया है।
आतिशी की कानूनी लड़ाई
मुख्यमंत्री आतिशी ने सेशंस कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज मामले को चुनौती दी और इसे राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने दावा किया कि उनके बयान का उद्देश्य केवल बीजेपी की रणनीति को उजागर करना था, न कि किसी की व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाना।
दिल्ली की राजनीति में यह मामला काफी चर्चा में है। मुख्यमंत्री आतिशी को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, लेकिन यह मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है। दोनों पक्षों के तर्कों और सबूतों की विस्तृत जांच के बाद ही इस मामले का अंतिम समाधान हो सकेगा। यह घटना केवल कानूनी लड़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीति में चल रहे आरोप-प्रत्यारोप का भी हिस्सा है।