Delhi-NCR की हवा दिन प्रतिदिन जहरीली होती जा रही है। आज दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 370 के पार पहुंच गया है। वहीं, दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI 360 और शादिपुर में 350 से ऊपर है। इस बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर मंगलवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है।
आज से इन चीजों पर लगा प्रतिबंध
मंगलवार सुबह 8 बजे से दिल्ली में डीजल जनरेटर सेटों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही कोयले से चलने वाले तंदूरों को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार की ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’ अभियान भी आज से शुरू हो चुका है। इसके अलावा, दिल्ली में वाहनों की आवाजाही को कम करने के लिए पार्किंग शुल्क भी बढ़ा दिया गया है।
जहरीली हवा के चलते लिया गया फैसला
दिल्ली में लगातार खराब हो रही वायु गुणवत्ता को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने GRAP के दूसरे चरण को लागू किया है। इसके तहत कोयला और लकड़ी के साथ ही डीजल जनरेटर सेटों का इस्तेमाल प्रतिबंधित कर दिया गया है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह फैसला दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर लिया गया है। GRAP-2 के तहत शहर में वाहनों के पार्किंग शुल्क में भी वृद्धि की गई है।
सख्त अमल की अपील
वायु गुणवत्ता को और खराब होने से रोकने के प्रयास में GRAP की संचालन समिति ने दिल्ली-एनसीआर में संशोधित GRAP के दूसरे चरण के तहत 11-सूत्रीय कार्य योजना को लागू करने की अपील की है।
GRAP का पहला चरण पहले से लागू
GRAP के पहले चरण के तहत सभी दिशा-निर्देश पहले से ही लागू हैं। मंगलवार सुबह 8 बजे से दिल्ली-एनसीआर में संशोधित GRAP-2 के तहत सभी एजेंसियों को इसका सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। GRAP के तहत जो भी कदम उठाए गए हैं, उन्हें सफल बनाने के लिए जिम्मेदार एजेंसियों से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।
इन सेवाओं को मिली छूट
GRAP के दूसरे चरण के दौरान आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। इनमें चिकित्सा सेवाएं, रेलवे सेवाएं, मेट्रो और MRTS सेवाएं, हवाई अड्डे और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल शामिल हैं।