Arvind Kejriwal: अनुशासन निरीक्षण निदेशालय (ED) ने दिल्ली मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित धन धोखाधड़ी मामले में निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत को चुनौती दी है। ED ने केजरीवाल की जमानत रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक पिटीशन दायर की है, जिसकी सुनवाई आज होनी थी। हालांकि, अब ED की पिटीशन पर उच्च न्यायालय में सुनवाई 15 जुलाई को होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ED को केजरीवाल के वकीलों के तर्क पर उत्तर देने के लिए समय दिया है।
ED ने अदालत में क्या कहा?
ED ने केजरीवाल के जवाब पर जवाब देने के लिए समय मांगा। ED ने कहा कि उसे केजरीवाल के जवाब की एक प्रति कल रात को देर से मिली है। केजरीवाल के वकील इस तर्क का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने कल दोपहर 1 बजे को जवाब की प्रति की कॉपी जांच अधिकारी को हस्तांतरित कर दी थी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, जो ED की ओर से अदालत में उपस्थित थे, ने कहा कि केजरीवाल के वकीलों ने उन्हें उसकी प्रतिक्रिया की एक प्रति रात 11 बजे को हस्तांतरित की थी। उन्होंने कहा कि वह जवाब की रीजॉइंडर दर्ज करना चाहते हैं।
केजरीवाल के वकील का तर्क?
इसी बीच, Arvind Kejriwal की ओर से उपस्थित सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस दावे को चुनौती दी और कहा कि उन्होंने कल दोपहर 1 बजे को जांच अधिकारी को जवाब की प्रति की एक कॉपी दी थी। सिंघवी ने कहा कि मामले में बहुत अत्यावश्यकता है और वह एक काउंटर जवाब देने के लिए तैयार हैं और बिना जवाब के मामले को विचार करेंगे। हालांकि, न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा ने मामले की सुनवाई को 15 जुलाई तक स्थगित कर दिया है।